छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में सोमवार को ED ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ विशेष कोर्ट में चालान पेश किया। ईडी ने 7000 पन्नों का चालान पेश किया। चालान में एजेंसी ने विस्तार से चैतन्य बघेल के कारनामों की जानकारी दी है। चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने अस्वीकार की 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड
3200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में फंसे पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED कोर्ट ने चैतन्य बघेल की 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड की मांग को अस्वीकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट से भी लग चुका है झटका
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिसमें CBI और ED की जांच की शक्तियों और उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देना चाहते हैं तो अलग से याचिका दायर करें। इस मामले में अलगी 6 अगस्त को होगी। SC ने छत्तीसगढ़ HC से याचिका पर जल्द कार्रवाई करने को कहा है। इन दोनों की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में हुई।

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