छत्तीसगढ़ के मरवाही में 25 मई 2020 को हुई लूट के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने शेषनारायण और मजहल को धारा 395 के तहत 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
घटना के दिन पिकअप चालक गंगा प्रसाद भैना अपने हेल्पर स्वरूप सिंह के साथ धान बेचकर लौट रहा था। धरहर तिराहे पर ओमनी वाहन से आए पांच लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर हेल्पर को घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने 30 हजार रुपए नकद समेत कुल 62,460 रुपए के सामान लूट लिया।
पुलिस ने मामले में शेषनारायण और मजहल को गिरफ्तार किया था। सिवनी गांव के रहने वाले तीन अन्य आरोपी प्रकाश नारायण, अजय उर्फ लल्लू गोस्वामी और हरण गोस्वामी अभी भी फरार हैं। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।



