गौरेला में मोबाईल चोरी के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दरअसल पूरा मामला 21 जनवरी 2023 को गौरेला थाना क्षेत्र के पकरिया गांव का है, जहां रहने वाला संतलाल सिंह सुबह जब मोटरसायकल से जा रहा था और उसके पिता बसंत लाल वहीं बैठे थे तभी आरोपी मिलन सिंह वहां आया और मोबाईल चोरी करने का आरोप लगाते हुये जलाउ लकड़ी से संतलाल के सिर पर वार किया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसे जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया जहां हालत गंभीर होने पर बिलासपुर अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गयी। बाद में परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी मिलन सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुये आरोपी को गिरफतार कर लिया था। बतलाया जाता है कि आरोपी और मृतक दोनों परिवारों के बीच खेत में पानी आने जाने को लेकर विवाद होते रहता था और पुरानी रंजिश भी थी। इधर आरोपी का मोबाईल चोरी हो जाने पर उसको शक था कि मृतक संतलाल ने ही उसका मोबाईल चोरी किया होगा और इसी के चलते उसने हत्या की थी।

इस मामले में फैसला सुनाते हुये अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी मिलन सिंह पिता उदास सिंह गोंड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और पांच सौ रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया..

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