By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
gpmtimes.ingpmtimes.ingpmtimes.in
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर
  • गौरेला पेंड्रा-मरवाही
  • बिलासपुर
  • धर्म- कला- संस्कृति
  • अपराध
Reading: मोबाइल चोरी के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा21 जनवरी 2023 को गौरेला थाना के पकरिया गांव का मामला थाद्वितीय एडीजे एकता अग्रवाल ने सुनाया फैसलाआरोपी मिलन सिंह गोंड को आजीवन कारावास
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
gpmtimes.ingpmtimes.in
Font ResizerAa
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर
  • गौरेला पेंड्रा-मरवाही
  • बिलासपुर
  • धर्म- कला- संस्कृति
  • अपराध
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
gpmtimes.in > Blog > गौरेला पेंड्रा-मरवाही > मोबाइल चोरी के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा21 जनवरी 2023 को गौरेला थाना के पकरिया गांव का मामला थाद्वितीय एडीजे एकता अग्रवाल ने सुनाया फैसलाआरोपी मिलन सिंह गोंड को आजीवन कारावास
गौरेला पेंड्रा-मरवाही

मोबाइल चोरी के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा21 जनवरी 2023 को गौरेला थाना के पकरिया गांव का मामला थाद्वितीय एडीजे एकता अग्रवाल ने सुनाया फैसलाआरोपी मिलन सिंह गोंड को आजीवन कारावास

Anupam Pandey
Last updated: 2025/07/19 at 2:07 PM
Anupam Pandey 5 months ago
Share
SHARE

गौरेला में मोबाईल चोरी के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दरअसल पूरा मामला 21 जनवरी 2023 को गौरेला थाना क्षेत्र के पकरिया गांव का है, जहां रहने वाला संतलाल सिंह सुबह जब मोटरसायकल से जा रहा था और उसके पिता बसंत लाल वहीं बैठे थे तभी आरोपी मिलन सिंह वहां आया और मोबाईल चोरी करने का आरोप लगाते हुये जलाउ लकड़ी से संतलाल के सिर पर वार किया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसे जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया जहां हालत गंभीर होने पर बिलासपुर अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गयी। बाद में परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी मिलन सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुये आरोपी को गिरफतार कर लिया था। बतलाया जाता है कि आरोपी और मृतक दोनों परिवारों के बीच खेत में पानी आने जाने को लेकर विवाद होते रहता था और पुरानी रंजिश भी थी। इधर आरोपी का मोबाईल चोरी हो जाने पर उसको शक था कि मृतक संतलाल ने ही उसका मोबाईल चोरी किया होगा और इसी के चलते उसने हत्या की थी।

इस मामले में फैसला सुनाते हुये अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी मिलन सिंह पिता उदास सिंह गोंड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और पांच सौ रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया..

Anupam Pandey

You Might Also Like

21वर्ष पुराने मामले में फरार आरोपी को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से जारी गिरफ्तारी वारंट पर भेजा गया जेल

पतगवा शाला प्रधानपाठक ने महर्षि गौतम के खिलाफ दी शिकायत, जांच की मांग

बड़े धूमधाम से पेंड्रा के भाजपाइयों ने मनाया जिला अध्यक्ष लालजी यादव का जन्मदिवस

नगर पालिका परिषद गौरेला स्थित टीकरकला हायर सेकेंडरी स्कूल में बालदिवस का भव्य आयोजन, शिक्षकों ने आपसी सहयोग से कराया बच्चों को भोजन

बिहार चुनाव जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह, आतिशबाजी और मिठाइयाँ बाँटकर मनाया जश्न

Anupam Pandey July 19, 2025 July 19, 2025
Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Previous Article 12 साल के नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
Next Article डोंगरिया गांव में पैसों के लेनदेन को लेकर हुई एक युवक की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट पेंड्रारोड ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Join Us!

Subscribe to our newsletter and never miss our latest news, podcasts etc..

[mc4wp_form]
Zero spam, Unsubscribe at any time.
Welcome Back!

Sign in to your account

Register Lost your password?