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गौरेला पेंड्रा-मरवाही

डोंगरिया गांव में पैसों के लेनदेन को लेकर हुई एक युवक की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट पेंड्रारोड ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Anupam Pandey
Last updated: 2025/07/22 at 1:26 PM
Anupam Pandey 5 months ago
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पेंड्रा: पेंड्रा में पैसों के लेनदेन में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट पेंड्रारोड ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
दरअसल पूरा मामला 30 जून 2024 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के डोंगरिया गांव का है, जहां रहने वाले आरोपी कृपाल सिंह और मृतक चौहान सिंह के बीच सुबह विवाद हो रहा था और शाम करीब 5:00 बजे स्थानीय कुछ लोगों ने चौहान सिंह को घर की परछी में पड़े हुए देखा जिसके सर से खून बह रहा था। सरपंच के जरिए इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी गई जिस पर पुलिस ने पहले मर्ग कायम कर बाद में हत्या का मामला दर्ज किया और खुलासा करते हुए पैसों के लेनदेन के चलते ही कृपाल सिंह ने चौहान सिंह की लोहे की रॉड से सर पर वार करके हत्या कर दी है।
बाद में पुलिस ने आरोपी कृपाल सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुये आरोपी को गिरफतार कर लिया था। बतलाया जाता है कि आरोपी और मृतक दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद होते रहता था।
इस मामले में फैसला सुनाते हुये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड (द्वितीय) श्रीमती एकता अग्रवाल ने आरोपी कृपाल सिंह आर्मो पिता विष्णु सिंह आर्मो उम्र 27 वर्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और पांच सौ रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया..

Anupam Pandey

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