गौरेला-पेंड्रा मरवाही जिले के नेवरी नवापारा में 26 जून 2024 को हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने आरोपी नरेंद्र राठौर को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला द्वितीय एडीजे एकता अग्रवाल की अदालत ने सुनाया।

जानकारी के अनुसार, आरोपी नरेंद्र राठौर ने पुरानी रंजिश के चलते सुरेश चौधरी पर टंगिया से हमला किया था। यह हमला प्राणघातक साबित हो सकता था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया था।

अदालत में पेश सबूतों और गवाहों के आधार पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती एकता अग्रवाल ने आरोपी को दोषी माना और उसे 7 साल के संश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।

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