By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
gpmtimes.ingpmtimes.ingpmtimes.in
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर
  • गौरेला पेंड्रा-मरवाही
  • बिलासपुर
  • धर्म- कला- संस्कृति
  • अपराध
Reading: अवैध संबंध के शक में पत्नी की चाकू से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजाएडीजे पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने सुनाई सजा
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
gpmtimes.ingpmtimes.in
Font ResizerAa
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर
  • गौरेला पेंड्रा-मरवाही
  • बिलासपुर
  • धर्म- कला- संस्कृति
  • अपराध
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
gpmtimes.in > Blog > गौरेला पेंड्रा-मरवाही > अवैध संबंध के शक में पत्नी की चाकू से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजाएडीजे पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने सुनाई सजा
गौरेला पेंड्रा-मरवाही

अवैध संबंध के शक में पत्नी की चाकू से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजाएडीजे पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने सुनाई सजा

Anupam Pandey
Last updated: 2025/09/04 at 9:29 AM
Anupam Pandey 3 months ago
Share
SHARE

पेंड्रा में अवैध संबंध के शक में पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
दरअसल पूरा मामला 20 जुलाई 2024 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के गिरारी गांव का है, जहां रहने वाला आरोपी जमील खान पिता लतीफ खान से उसकी पत्नि जुबेदा बेगम का तलाक नहीं हुआ था और वह उससे अलग रह रही थी। घटनादिनांक को जब जुबेदा गिरारी में अशोक सेन के घर में थी तभी पति जमील खान वहां पहुंचा और अवैध संबंध का शक करते हुये जुबेदा पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया इसी दौरान लोगों ने बीचबचाव करने का प्रयास किया पर तब तक जुबैदा की मौत हो चुकी थी। वही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग गया था। आरोपी जमील खान को दूसरे दिन ही गिरफतार कर लिया गया था।

इस मामले में फैसला सुनाते हुये अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी जमील खान को बीएनएस एक्ट की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया..

Anupam Pandey

You Might Also Like

21वर्ष पुराने मामले में फरार आरोपी को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से जारी गिरफ्तारी वारंट पर भेजा गया जेल

पतगवा शाला प्रधानपाठक ने महर्षि गौतम के खिलाफ दी शिकायत, जांच की मांग

बड़े धूमधाम से पेंड्रा के भाजपाइयों ने मनाया जिला अध्यक्ष लालजी यादव का जन्मदिवस

नगर पालिका परिषद गौरेला स्थित टीकरकला हायर सेकेंडरी स्कूल में बालदिवस का भव्य आयोजन, शिक्षकों ने आपसी सहयोग से कराया बच्चों को भोजन

बिहार चुनाव जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह, आतिशबाजी और मिठाइयाँ बाँटकर मनाया जश्न

Anupam Pandey September 4, 2025 September 4, 2025
Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Previous Article मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा आंदोलन:एबीवीपी
Next Article जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार : ज़रूरी सामान सस्ते, लक्ज़री और पाप वस्तुएँ महंगी
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Join Us!

Subscribe to our newsletter and never miss our latest news, podcasts etc..

[mc4wp_form]
Zero spam, Unsubscribe at any time.
Welcome Back!

Sign in to your account

Register Lost your password?