पेंड्रा में नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है । विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 3 सितंबर 2024 का है। मिली जानकारी के अनुसार, कोटमी क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा को बस स्टैंड में मिला और घर छोड़ देने तथा समोसा खिलाने के बहाने बहला फुसलाकर आरोपी गंगादीन उर्फ गंगा खलखो ने कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के तेलियामार गांव में अपने परिचित के घर ले जाकर दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर पेंड्रा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत उसे उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक के लिए आजीवन कारावास और ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में शासन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।


